थाना बनभूलपुरा पहुचे मुस्लिम समाज के लोगों ने गुस्ताखे रसूल के खिलाफ़ दी तहरीर, रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की ।

हल्द्वानी– हल्द्वानी के थाना बनभूलपुरा में मुस्लिम समाज के लोगोने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना में आयोजित अमर बलिदानी मेजर आशाराम त्यागी सेवा संस्था के 14 वे तर्पन एक श्राध के उपलक्ष में कवि सम्मेलन में महन्त यति नरसिंहानन्द सरस्वती खिलाफ तहरीर देकर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की

थाना बनभूलपुरा पहुचे मुस्लिम समाज के लोगों ने गुस्ताखे रसूल के खिलाफ़ दी तहरीर, रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की ।

आपको बता दें 29 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना में आयोजित अमर बलिदानी मेजर आशाराम त्यागी सेवा संस्था के 14 वे तर्पन एक श्राध के उपलक्ष में कवि सम्मेलन में महन्त यति नरसिंहानन्द सरस्वती  के द्वारा मुस्लिम समुदाय के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्ल० के बारे में अशब्दों का प्रयोग किया गया, जिसकी विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

थाना बनभूलपुरा पहुचे मुस्लिम समाज के लोगों ने गुस्ताखे रसूल के खिलाफ़ दी तहरीर, रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की ।

जिससे पूरे मुस्लिम सामाज में खासा रोष व्याप्त है। साथ ही मुस्लिम समाज के लोगों ने यहां नगर मजिस्ट्रेट को भी ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की उक्त वायरल विडियो में देखा जा सकता है, कि महन्त यति नरसिंहानन्द सरस्वती के द्वारा मुस्लिम समुदाय के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्ल० के बारे में कहा जा रहा है, कि इस बार दशहरे पर रावण की जगह मोहम्मद मुस्तफा सल्ल० का पुतला देहन करना चाहिये। इसके अलावा महन्त यति नरसिंहानन्द सरस्वती ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्ल० के बारे में कई अपशब्द और भी कहे।

थाना बनभूलपुरा पहुचे मुस्लिम समाज के लोगों ने गुस्ताखे रसूल के खिलाफ़ दी तहरीर, रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की ।

मुस्लिम सामाज के लोगो में  महन्त यति नरसिंहानन्द सरस्वती के द्वारा दिये गये विवादित बयान से ना सिर्फ रोष व्याप्त है, बल्कि दिये गये विवादित बयान से ऐसा प्रतित होता है. कि महन्त यति नरसिंहानन्द सरस्वती भारतीय कानून से किसी भी प्रकार डर नहीं है। दो समुदाय के बीच नफरत फैलाने के इरादे से किया गया है। मुस्लिम सामाज के लोगो ने निवेदन महन्त यति नरसिंहानन्द सरस्वती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79, 196 (ए), 197 (सी), और (डी), 299, 202, और 352 रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की ।