नामित प्रेक्षक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने हेतु परखी व्यवस्थाएं

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रूद्रपुर-(एम् सलीम खान) विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा नामित व्यय प्रेक्षक धीरेन्द्र मणी त्रिपाठी, दरपन अमरवन्सी, सामान्य प्रेक्षक सुश्री रंजीता द्वारा एम0सी0एम0सी0 कक्ष, सुविधा, सी-विजिल, कंट्रोल रूम आदि का निरीक्षण किया

 

तथा संबंधित नोडल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। एम0सी0एम0सी0 कक्ष का निरीक्षण करते हुए उन्होने कहा शोसल मीडिया के माध्यम से प्रचारित होने वाले कंटेन्ट पर विशेष ध्यान दे। उन्होने कहा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों पर त्वरित कार्यवाही करे।

 

उन्होने कहा समाचार चैनलों की मॉनिटरिंग करते हुए पेड न्यूज पर ध्यान दे ताकि इस व्यय को प्रत्याशी के खाते मे जोडा जा सके। उन्होने कहा कोई भी प्रत्याशी बगैर अनुमति के कोई भी ऑडियो या विडियो प्रचारित न करे ऐसा होने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करे। एम0सी0एम0सी0 कक्ष में उन्होने अब तक प्रिंट मीडिया/इलैक्ट्रानिक मीडिया सैल द्वारा की गई

कार्यवाही के बारे में जानकारी ली। नोडल अधिकारी एम0सी0एम0सी0 आर0डी0 पालीवाल द्वारा अब तक प्रिंट मीडिया/इलैक्ट्रानिक मीडिया से संबंधित आदर्श आचार संहिता उल्लघंन के मामलों पर की गई कार्यवाही से प्रेक्षकों को अवगत कराया। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी युगल किशोर पंत द्वारा प्रेक्षको को अब तक की गई कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया।

 

जिलाधिकारी ने बताया जनपद में 87 एफएसटी टीम संचालित है। उन्होने बताया सी-विजिल के माध्यम अब तक कुल 1754 शिकायते दर्ज की गई जिसमें 1663 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है, 91 शिकायते फर्जी पाई गई। उन्होने बताया जनपद स्थित कंट्रोल रूम में अब तक निर्वाचन से संबंधित 283 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें 282 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है, 01 शिकायत की निस्तारण प्रक्रिया गतिमान है।

 

2-जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कल दिनांक 01 फरवरी, 2022 से 07 फरवरी, 2022 तक विधानसभावार पीठासीन अधिकारियों/मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण गांधी हॉल, पंतनगर में दिया जायेगा। उन्होने सभी पीठासीन अधिकारियों/मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से प्रतिभाग करने के निर्देश दिये है।

 

उन्होने बताया जो पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाये जायेंगे, उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधीनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही की जायेगी। उन्होने बताया जो कार्मिक बिना किसी कारण के अनुपस्थित है, उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

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