उत्तराखंड में गुटखा-पान मसाला पर एक साल का बैन! सरकार का बड़ा एक्शन
उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत अन्य संबंधित खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया।
आदेश के मुताबिक, 13 अक्टूबर 2026 से अगले एक साल तक पूरे उत्तराखंड में प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। इसके तहत प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक रहेगी।
यह फैसला जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत लिया गया है।
आदेश में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला या किसी अन्य नाम से बाजार में बिकने वाले संबंधित खाद्य उत्पादों को प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है।
प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की प्रतियां सभी जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को भेजी गई हैं।
अब बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश में इस प्रतिबंध को जमीन पर कितनी सख्ती से लागू कराया जाता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्रवाई होती है।
