डीएम हरिद्वार को नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया दो माह में ओसपुर में सरकारी भूमि से कब्जा हटाने का आदेश

ख़बर शेयर करें -

नैनीताल हाईकोर्ट ने लक्सर तहसील (हरिद्वार) के ओसपुर में 700 बीघा सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने डीएम हरिद्वार और एसडीएम लक्सर को दो माह के का अतिक्रमण हटाने और जमीन पर कब्जा करने का समय दिया है और आदेश दिया है कि आगे इस भूमि पर कभी कब्जा ना हो पाए ।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के सामने मामले की सुनवाई की गयी । मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी विरेंद्र ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी और कहा था कि ओसपुर पुराना गांव में बाणगंगा नदी के पश्चिम में 700 बीघा जमीन पर अवैघ रूप से कब्जा किया  गया है और उस पर खेती की जा रही है।

याचिका में यह भी कहा गया कि इस स्थान पर पहले जंगल हुआ करते थे जिन्हें काट कर खेत बना दिए गए हैं। और याचिका में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया और डीएम हरिद्वार को दो माह के भीतर कब्जा हटाने का आदेश दिए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *