बड़ी खबर हाईब्रिड परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देने से किया इंकार

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रूद्रपुर (एम सलीम खान) (सर्वोच्च न्यायालय ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आदेश देने से किया इंकार) नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने सी बी एस ई और सी आई एस सी ई को दसवीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए केवल ऑफलाइन माध्यम के बजाएं हाइब्रिड माध्यम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का विकल्प उपलब्ध कराने का आदेश देने से गुरुवार को सुनवाई के दौरान इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस स्तर पर प्रक्रिया में बाधा डालना उचित नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई कि पहले सत्र की परीक्षाएं 16 नवंबर से शुरू हो गई है सब की काउंसलिंल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सी आई एस सी ई की बोर्ड परीक्षाओं के तहत सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 नवंबर से शुरू होनी है। सीबीएसई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रवी कुमार की पीठ को बताया कि ऑफलाइन माध्यम से बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए सभी एहतियात बरते गए हैं और परीक्षा केंद्रों की संख्या 6,500 से बढ़ाकर 15000 तक दी गई है। पीठ ने कहा कि उम्मीद और विश्वास करती है कि प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियात और उपाय करेंगे कि परीक्षा के दौरान किसी के भी साथ कुछ अप्रिय घटना नहीं हो। शीर्ष अदालत बोर्ड परीक्षाएं दे रहे छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पीठ को बताया कि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी जगह वायरस फैलने की आशंका है जहां कई लोग एकत्र होते हैं। मेहता ने कहा कि करीब 34 लाख छात्र 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठेंगे। पीठ ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है। शीर्ष अदालत ने अनुमति देने से साफ तौर पर इंकार कर दिया।

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