जनपद के थानो पर पंजीकृत 420आईपीसी (धोखाधड़ी) से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान……

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रुदपुर- घटना का संक्षिप्त विवरण दिनांक 31.05.2023 को वादी उदय प्रताप सिंह जिला कार्यक्रम अधिकारी रुद्रपुर द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र में आय प्रमाण पत्र तथा अन्य अभिलेख के आधार पर नियम विरुद्ध तरीके से नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए अभियुक्त दिलशाद पुत्र मोहम्मद इब्राहीम निवासी नगर पंचायत महुआडाबरा थाना जसपुर द्वारा फर्जी आप प्रमाण पत्र के आधार पर पचास हजार रुपये लेने का प्रयास करने के सम्बन्ध में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना होजा पर FIR NO 200/23 धारा 420 IPC बनाम दिलशाद आदि पंजीकृत कर विवेचना SI धीरज वर्मा के सुपुर्द की गयी।

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद के थानो पर पंजीकृत 420आईपीसी (धोखाधड़ी) से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक महोदय काशीपुर व क्षेत्राधिकारी महोदय काशीपुर के निर्देश में प्रभारी निरीक्षक जसपुर के नेतृत्व में विवेचक धीरज वर्मा द्वारा वादी मुकदमा के कथन अंकित कर दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किये गये तथा अभि0 दिलशाद को जारी आय प्रमाम पत्र संख्या LK22ES0900378713 का अवलोकन किया गया तो अभियुक्त का वास्तविक आय प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया तो उसमें वार्षिक आय 84000 रुपये अकित होना पाया गया।

 

विवेचना से अभियुक्त दिलशाद एवं प्रकाश में आये सह अभियुक्त अबुल हसन पुत्र फरीद आजम निवासी नगर पंचायत द्वारा लैपटाप व प्रिन्टर के माध्यम से वास्तविक आय प्रमाण पत्र में अंकित आय 84000 रुपये का कूटकरण कर 72000 रुपये अंकित कर नंदा गौरा धन का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कूटरचित आय प्रमाण पत्र को बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करना पाया गया। जिस पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 467/468/471/120 बी IPC की बढोत्तरी कर अभियुक्त दिलशाद तथा अबुल हसन को दिनांक 12.07.23 को उप निरीक्षक धीरज वर्मा द्वारा मय पुलिस टीम के गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

 

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