हाईकोर्ट सख्त सचिव और आयुक्त से जवाब तलब

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सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण का अदालत ने लिया संज्ञान

जल स्रोत बंद व अन्य बिंदुओं से अवगत कराने के आदेश

रुद्रपुर-(एम् सलीम खान) उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्यों के मामले में मिले पत्र का स्वयं संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुलवे की खठपीठ ने लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के सचिव, आयुक्त कुमाऊं मंडल व जिलाअधिकारी नैनीताल से इस मामले में 21 मार्च तक स्पष्टीकरण देने को कहा है।

 

मामले की अगली सुनवाई अब 21 मार्च को होगी। कुमाऊं के नैनीताल के रहने वाले डॉ जीपी शाह व अन्य कई लोगों ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस ताल में चल रहे निर्माण से झील सहित अन्य बिंदुओं से अवगत कराया था।

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