लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बागजाला में दस भू माफियाओं के खिलाफ दर्ज किये गए मुकदमें….

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लालकुआ-  बताते चले कि वन विभाग कि कुंवरपुर बीट संख्या-2 बागजाला क्षेत्र में वर्ष 1978 से 30 वर्षीय लीज पट्टे पर वर्ष 2008 तक आवंटित किए गए थे वही वर्ष 2008 में लीज अवधि समाप्त हो गयी। वर्ष 2008 के पश्चात लीज नवीनीकरण नहीं होने के चलते वर्तमान में प्राप्त सूचना के आधार पर कालातीत पट्टे वाली आरक्षित वन भूमि/राजकीय संपत्ति को विधि प्रतिकूल जालसाजी से अवैध रूप से खुर्द-बुर्द कर दिया गया।वही सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द किए जाने का आरोप लगाते हुए वन विभाग ने काठगोदाम थाने में दस लोगों के खिलाफ तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है जिसपर पुलिस ने दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर वन कर्मचारियों ने पुलिस को सौंपी तहरीर में कहा कि वन क्षेत्राधिकारी गौला रेंज को बागजाला,गौलापार में वनभूमि को जालसाजी से खुर्द-बुर्द करने की शिकायत मिली इस पर वन क्षेत्राधिकारी के निर्देश पर वन विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच की तो शिकायत सही पाई गई।

 

इस मामले में वन विभाग की ओर से रुपराज पुत्र गंगाराम निवासी बागजाला, मोहन चन्द्र पुत्र केशव दत्त पलड़िया, कुन्दन सिंह बिष्ट पुत्र गंगा सिंह, महेश भट्ट पुत्र केशव दत्त भट्ट,इंतियाज पुत्र सरताज, परवीन पत्नी इंतियाज, जगदीश पुत्र शेरी राम ,राम प्रकाश पुत्र कचेरमल निवासी गौलाबैराज काठगोदाम,सलीम पुत्र अख्तर निवासी लाईन नंबर 10 आजाद नगर हल्द्वानी व गुलशन पुत्री इरफान निवासी काबुल का बगीचा इन्द्रानगर के खिलाफ नामजद तहरीर सौंपी है पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है जिसके बाद से सभी भू माफियांओं में हडकंप मचा हुआ है। इधर वन विभाग ने कहा कि मामले की जांच जारी है कुछ और लोगों के नाम सामने आये है जिनके नामों के स्टांप खंगाले जा रहे है उन्होने कहा कि वन भूमि पर खरीद फरोख्त करने वाले की किसी भी किमत पर बख्शे नही जायेंगे।

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