ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों को शुद्ध एवं परिपूर्ण बनाने के लिए विशेष अभियान – जिलाधिकारी….

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रुद्रपुरजिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों को त्रुटिहीन, शुद्ध एवं परिपूर्ण तैयार कराये जाने हेतु विशेष अभियान चलाये जाने हेतु निर्देश दिए हैl उन्होंने कहा है कि यह कार्य विशेष अभियान चलाकर पूर्ण करवाया जायेl उन्होंने बताया कि विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की मतदाता सूची की 25 प्रतिशत तक रैडम चेकिंग की जायेगी और निर्वाचक नामावली की पाण्डुलिपि से मिलान किया जायेगा, जिससे निर्वाचक नामावली की पाण्डुलिपि में दर्ज किसी मतदाता का नाम न छूटे।

उनहोंने बताया कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी गणमान्य व्यक्ति यथा पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूर्व और वर्तमान अधिकारी, पूर्व और वर्तमान सांसद, विधायक, मंत्री / मुख्यमंत्री आदि जो ग्राम पंचायत की सीमान्तर्गत सामान्यतः निवासी हों और अर्हता की शर्ते पूरी करते हों, का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज होने से ना छूटे। उन्होंने बताया कि जिला पंचायतराज अधिकारी के माध्यम से जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रशासक के माध्यम से बैठक बुलाकर संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची को प्रदर्शित किया जायेगा।

बैठक में संबंधित संगणक भी उपस्थित रहेंगे और उनके साथ पर्याप्त संख्या में फार्म-प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र 4 उपलब्ध रहेगा। इच्छुक व्यक्ति को यह फार्म निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा और फार्म को भरकर जमा करने की स्थिति में संबंधित संगणक द्वारा इसे प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त किये गये फार्म / आवेदन को संगणक द्वारा अगले दिन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा किया जायेगा।

उन्होंने समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश दिए है कि प्राप्त आवेदनों का तीन दिनों के भीतर त्वरित निस्तारण / जॉच कराते हुये परिवर्धन / संशोधन / अपमार्जन सूची तैयार कर संस्तुति सहित प्रस्ताव  15 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से पंचास्थानि चुनावालय, कक्ष संख्या-105, कलैक्ट्रेट, ऊधमसिंहनगर को 02 प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगेlउन्होंने कहा कि उक्त कार्यक्रम का विकास खण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराना संबंधित नोडल अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।                           

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