कंपनी मालिक और क्लीनिक संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
कोर्ट के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई, पीड़ित ने पुलिस से मदद नहीं मिलने पर ली थी कोर्ट की शरण
रूद्रपुर। कंपनी में कार्य के दौरान श्रमिक के हाथ की अंगुलियां कट जाने के बाद उसका गलत इलाज करवाने पर श्रमिक ने कोर्ट के आदेश पर कंपनी मालिक व क्लीनिक संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। गभिया सराय महाराजपुर तहसील पूरनपुर पीलीभीत यूपी हाल निवासी संजयनगर संजीत मंडल पुत्र सुभाष मंडल ने असगर अली उर्फ नेताजी पुत्र अज्ञात प्रो- एस.इण्टरप्राईजेज, निकट मेडिसिटी हास्पिटल शुक्ला फार्म कम्पाउण्ड, करतारपुर रोड, रूद्रपुर निवासी पहाड़गंज, व मोहम्मद आसिफ पुत्र अज्ञात पता एसआई हेल्थ केयर क्लीनिक पहाड़गंज के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि वह विगत 7-8 माह से उक्त कंपनी में जो कि प्लास्टिक स्क्रैप से प्लास्टिक दाना बनाने का कारखाना है पर बतौर श्रमिक के रूप में कार्य करता आ रहा था। आरोप है कि 21 अगस्त 2024 को मशीन का श्रमिक ना होने के कारण असगर अली ने कंपनी की पुरानी एवं खराब मशीन पर उसको जबरन कार्य पर लगा दिया। जिससे उसका बायां हाथ मशीन में आने से हाथ की हथेली मशीन में दबकर कट गयी। कंपनी मालिक असगर सरकारी हास्पिटल ना ले जाकर अपने जान पहचान वाले एसआई हेल्थ केयर क्लीनिक में डॉ मोहम्मद आसिफ के पास ले गया। उसे कोई खाना खर्चा, पोषण खर्चा नही दिया गया और धमकाया गया कि इस बारे में कोई कानूनी कार्रवाई मत करना, यदि करेगा तो तेरा यह इलाज कराना भी बन्द करा दूँगा। कंपनी का मालिक उंगलियां कट जाने के कारण न तो कोई मुआवजा दे रहा है और न ही अपनी कंपनी में नौकरी पर रख रहा है। सही ईलाज न होने के कारण उसका बायाँ हाथ बिल्कुल बेकार हो गया और वह किसी काम लायक नही रहा है। पीड़ित के मुताबिक उसने पुलिस, प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। उसे मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। चौकी प्रभारी रम्पुरा गणेश दत्त भट्ट ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कंपनी मालिक और क्लीनिक संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं।